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लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत होने पर बैंक किससे पैसा रिकवरी करेगा ,जानिए क्या नियम हैं 

लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत होने पर बैंक किससे पैसा रिकवरी करेगा ,जानिए क्या नियम हैं 
 
 
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आजकल ज्यादातर लोगों के बैंक में लोन मिलते है। लोन लेने वाले व्यक्ति ने अपना सारा पैसा नही चुका पाता तो इस दौरान लोन लेने वाले  खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो सवाल उठता है की राशि का बकाया बैंक किससे अदायगी करेगा ।आज हम इस लेख के आपको बताने जा रहे है की लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हों जाती है तो बैंक अपने लोन की राशि किससे रिकवर करेगा ।


आज के इस महंगाई के युगe व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के लोन का सहारा लेता है मोबाइल फोन खरीदने से लेकर  ,घर खरीदने या बनवाने के लिए, कार खरीदने के लिए,जमीन खरीदने तक व्यक्ति अपनी आवश्यकता लोन से पूरी करता है। बैंक इस दिया जाने कर्ज  ब्याज के रूप में लेता है। बैंक अपने ग्राहकों को लोन लिमिट और ईएमआई के रूप में देता है । इस लेख में हम आपको बताने जा रहे  है कि यदि लोन की बकाया भरने से पहले ही लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए, तो लोन की लायबिलिटी किसपर पड़ती है?  किसको लोन की बकाया राशि का भुगतान करता है.।


 कौन चुकता है लोन


लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह जाना जाता है की लोन किस तरह का है सिक्वर्ड या अनसेक्वायर्ड । सिक्वायर्ड लोन में व्यक्ति के लीगल हायर इस लोन की राशि भुगतान की जाती है।

होम लोन या प्रॉपर्टी लोन ले रखा है 


होम लोन में बैंक का पैसा बहुत सुरक्षित होता है जिसमे व्यक्ति की मौत के बाद लीगल हायर से लोन की राशि अदा की जाती है ।यदि सही समय पर लोन की राशि का भुगतान नही किया जाता है तो बैंक प्रॉपर्टी की नीलामी करके अपने लोन का भुगतान कर लेते है।


कार लोन में भुगतान

कार लोन के अंदर बैंक का पैसा काफी सुरक्षित माना जाता है बैंक कार लोन देते समय 90% से लेकर 100% तक लोन दे देता है। कार लोन लेने वाली व्यक्ति की मृत्यु के बाद यदि उनके लीगल हायर सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाए तो बैंक कार को जब्त कर सकता है जिससे बैंक  अपने लोन की भुगतान कर पाता है। 

पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड 


पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड केंद्र बैंक सबसे पहले जॉइंट खाता धारक की जांच करता है यदि खाते के अंदर जॉइंट खाताधारक है तो बैंक अपना पैसा को co-aplicant से भुगतान करता है इसके अलावा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके द्वारा लिया जाने वाला इंश्योरेंस पर इंश्योरेंस कंपनी से अपने लोन की भुगतान करता है।