Income Tax: करोड़ों लोगो को तोहफा, अब इतने रूपए तक नहीं देना होगा टैक्स, जानिए टैक्सपेयर्स को कितना मिला फायदा
नई टैक्स व्यवस्था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करके मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है।
Jul 23, 2024, 21:31 IST
Income Tax, बजट 2024: नई टैक्स व्यवस्था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करके मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। इसके तहत वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब वेतनभोगी करदाताओं की 7.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त हो जाएगी। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था में कोई राहत नहीं दी गई है। नई आयकर व्यवस्था के तहत, नए कर स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (आकलन वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे।
New Tax Regime Slab में बदलाव
पुराना स्लैब | पुरानी दर | नया स्लैब | नई दर |
0-3 लाख | 0% | 0-3 लाख | 0% |
3-6 लाख | 5% | 3-7 लाख | 5% |
6-9 लाख | 10% | 7-10 लाख | 10% |
9-12 लाख | 15% | 10-12 लाख | 15% |
12-15 लाख | 20% | 12-15 लाख | 20% |
15 लाख से ज्यादा | 30% | 15 लाख से ज्यादा | 30% |
New Tax Regime में क्या फायदा?
- 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स
- 5% के हिसाब से 20 हजार का टैक्स
- सेक्शन 87A के तहत 20 हजार रुपये माफ
- सैलरीड पर्सन को 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन फायदा
- सैलरीड क्लास की 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी
स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
वास्तव में, बजट में मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब को बदलने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथों में कुछ और पैसा डालने का प्रयास माना जा रहा है। इससे खपत बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, मानक कटौती सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, मानक कटौती सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।