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Central Govt Employees: केन्द्रीय कर्मचारियों व पेन्शनधारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किया ये आदेश 

अब अधिक भुगतान की नहीं होगी वसूली- केंद्र सरकार 
 
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Central Govt Employees Pension Update News: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अधिक भुगतान की वसूली छूट के संबंध में वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। वसूली के नोटिस अभी भी क्यों आ रहे हैं? ऐसे में अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि कुछ सेवा शर्तों के आधार पर ओवरपेमेंट की वसूली नहीं होगी।

अधिक भुगतान की वसूली:
पेंशन नियम 2021 का उप-नियम 15 सरकारी कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली की छूट से संबंधित है, इस नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, इन शक्तियों के तहत ये अधिकारी गलती से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन रहकर।

और वे नियम और शर्तें क्या हैं? 
यदि अधिक भुगतान का पता चलने के एक महीने के भीतर वसूली आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तो कर्मचारी और पेंशनभोगी के अधिक भुगतान की वसूली को कुछ शर्तों के आधार पर माफ किया जा सकता है। यदि कर्मचारी पेंशनभोगी ने अधिक भुगतान किया है, तो विभाग के वित्तीय सलाहकार की समिति से 20 हजार तक अधिक भुगतान की वसूली को माफ किया जा सकता है। ओवरपेमेंट को माफ करने के लिए कार्रवाई करते समय विभागों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, यदि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की ओर से कोई गलती नहीं है, यदि किसी विभाग और मंत्रालय को लगता है कि ओवरपेमेंट विभाग और मंत्रालय की गलती के कारण है, तो डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से ओवरपेमेंट की वसूली नहीं की जानी चाहिए।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अधिक भुगतान की वसूली को माफ करने की सिफारिश विभाग और मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा की जानी चाहिए और प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। यदि कर्मचारी और पेंशनभोगी को अतिरिक्त भुगतान गलत वेतन निर्धारण के कारण होता है और लंबे समय से इसका पता नहीं चलता है, तो मंत्रालय के विभाग को यह ध्यान रखना होगा कि लेखा परीक्षक द्वारा नियमित समीक्षा के दौरान ऐसे मामलों पर विचार क्यों नहीं किया गया।

ऐसे मामलों में जहां अदालत द्वारा वसूली छूट के निर्देश दिए गए हैं, मंत्रालयों और विभागों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि उनकी ओर से कोई त्रुटि नहीं हुई है, तो विभाग तय करेगा कि ऐसी अदालत के निर्देशों को चुनौती दी जाए या नहीं।

यदि नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण पहले की किसी भी वसूली को माफ कर दिया गया है, तो मंत्रालय और विभाग भविष्य के मामलों में वसूली को माफ करने के लिए सभी मामलों की फिर से समीक्षा करेंगे, मंत्रालय और विभाग को नियमों या प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान के मामले में उचित उपाय करेंगे और ऐसी कमियों को दूर करेंगे।

वहीं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि अगर अधिक भुगतान हुआ तो 2 लाख रुपये तक की वसूली माफ कर दी जाएगी, यह कार्रवाई विभाग के वित्तीय सलाहकार की समिति की सिफारिश के अनुसार की जाएगी।