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PF New Rules: कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, PF से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव, EPFO ने किया ये फैसला

वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो नए पीएफ खाते यूएएन में जोड़े जाते हैं।
 
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PF New Rules:: देश में मार्च के बंद होने के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ऐसे में आम लोगों से जुड़े कई नियम और कानून बदल गए हैं। ऐसा ही एक नियम है जो कर्मचारियों से संबंधित है। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठन भविष्य निधि द्वारा 1 अप्रैल को एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

खबर के मुताबिक, नए नियम के तहत पीएफ खाते को ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को नए खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपका पीएफ खाता 1 अप्रैल के बाद स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा।

इससे पहले, पीएफ खाते को नौकरी के साथ विलय करने की आवश्यकता थी।
वास्तव में, पिछले वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो नए पीएफ खाते यूएएन में जोड़े जाते हैं। उस समय, आपको ईपीएफओ वेबसाइट पर ऑनलाइन जाना था और ईपीएफ खाते को मर्ज करना था। अब नए नियमों के लागू होने से पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नौकरी बदलते ही यह स्वतः स्थानांतरण हो जाएगा।

एक कर्मचारी को ईपीएफ खाते में मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है और यह नियोक्ता द्वारा योगदान किया जाता है। इस खाते के माध्यम से भविष्य में एक कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। इससे पहले नियमों में बदलाव किया गया था। जिसमें कर्मचारियों को 3 महीने के लिए पीएफ निकालने की अनुमति दी गई थी।

16.02 लाख पीएफ ग्राहक
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्य ईपीएफओ से जुड़े थे। पिछले वित्त वर्ष में लगभग 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ के साथ अपना पंजीकरण कराया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों के शुद्ध जुड़ाव का संकेत देते हैं।