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PF अकाउंट में नाम-पता और अन्य जानकारियां में कितनी बार कर सकते है बदलाव, यहां जानें सम्पूर्ण जानकारी 

अक्सर देखा जाता है कि ईपीएफ खाता खोलते समय नाम, जन्मतिथि आदि में किसी तरह की गलती हो जाती है
 
PF अकाउंट में नाम-पता और अन्य जानकारियां में कितनी बार कर सकते है बदलाव
Pf Acount Update: ईपीएफ खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा खोला जाता है। (EPFO). लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ईपीएफ खाता खोलते समय नाम, जन्मतिथि आदि में किसी तरह की गलती हो जाती है, जिसके कारण कर्मचारी को ईपीएफ का पैसा निकालने में परेशानी होती है। इस लेख में, हम जानेंगे कि आप ईपीएफ खाते में कितनी बार जानकारी बदल सकते हैं।

सदस्य का नाम-1 लिंग-1 जन्म तिथि-1 माता-पिता का नाम-1 संबंध-1 मातृ स्थिति-2 शामिल होने की तिथि-1 जाने की तिथि-1 जाने का कारण-1 राष्ट्रीयता-1 आधार संख्या-1
आप एकल और संयुक्त घोषणाओं के माध्यम से एक बार में पाँच परिवर्तनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 मार्च को जारी एसओपी के आधार पर, यदि आप 5 से अधिक बदलाव करते हैं, तो इसका निरीक्षण ओआईसी द्वारा किया जाएगा। ईपीएफ में किसी भी जानकारी को बदलने से पहले, इसे एक बार सत्यापित करें। अन्यथा, आपको फिर से जानकारी बदलने की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

अपने ईपीएफ प्रोफाइल को कैसे बदलें?
सबसे पहले, आपको अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
इसके बाद मैनेज बटन पर क्लिक करें।
फिर आपको आधार के अनुसार सही जानकारी देनी होगी।
इसके बाद आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और आपका आवेदन नियोक्ता के पास जाएगा।
आप डिलीट रिकॉल के माध्यम से भी अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।