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Cash Loan लेने वालों के लिए जरूरी खबर! अब सोने के बदले ₹20,000 से ज्यादा नकदी कर्ज नहीं मिलेगा, RBI ने किया निर्देश जारी 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को आयकर कानूनों के अनुरूप सोने पर उधार देते समय 20,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं करने के लिए कहा है।
 
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RBI Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को आयकर कानूनों के अनुरूप सोने पर उधार देते समय 20,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं करने के लिए कहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोल्ड लोन फाइनेंसरों और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों को एक एडवाइजरी में आयकर अधिनियम की धारा 269SS का पालन करने के लिए कहा था।

आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भुगतान के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जमा या ऋण स्वीकार नहीं कर सकता है। इस खंड में नकद की अनुमेय सीमा 20,000 रुपये है। इस परामर्श से कुछ हफ्ते पहले, केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताओं को ध्यान में रखने के बाद स्वर्ण ऋणों को मंजूरी देने या वितरित करने से रोक दिया था।

आरबीआई के परामर्श पर टिप्पणी करते हुए मणप्पुरम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ वीपी नंदकुमार ने कहा कि उसने नकद ऋण के लिए 20,000 रुपये की सीमा को दोहराया है। उन्होंने कहा कि मणप्पुरम फाइनेंस के आधे ऋण ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं और यहां तक कि शाखाओं से ऋण के लिए भी, अधिकांश ग्राहक प्रत्यक्ष हस्तांतरण पसंद करते हैं।

ट्रेंडिंग नाउ इंडेल मनी के सीईओ उमेश मोहनन ने कहा कि यह निर्देश पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन लाने में मदद करेगा, लेकिन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मोहनन ने कहा कि यह निर्देश अनजाने में हाशिए पर पड़े वर्गों को आपात स्थितियों में भी स्वर्ण ऋण प्राप्त करने से रोक सकता है, जिससे वित्तीय पहुंच सीमित हो सकती है।