Tax Saving Idea: इस तरीके से आप बचा सकते हैं लाखों का टैक्स, जानिए पूरा तरीका
सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई पर कर बचा सकते हैं। तो, आइए सबसे अच्छे विकल्पों पर एक नज़र डालेंः
Mar 6, 2024, 15:59 IST
indah1: कई लोग अपने वेतन से हर महीने आयकर की कटौती से तंग आ चुके हैं। जब कर का मौसम आता है, तो हर करदाता सोचता है कि कर कैसे बचाया जाए। वास्तव में, आयकर विभाग कई प्रकार की छूट देकर करदाताओं की मदद करता है। अगर आप भी टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है।
आज हम आपको बताएंगे कि आप किन सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई पर कर बचा सकते हैं। तो, आइए सबसे अच्छे विकल्पों पर एक नज़र डालेंः
1) सावधि जमा (FD)
5 साल की अवधि वाली एफडी में, आप आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ ले सकते हैं।
एफडी पर आमतौर पर 7 से 8 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। हालांकि, इस पर अर्जित ब्याज कर योग्य है, लेकिन आप इस पर कर कटौती ले सकते हैं।
2. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके लिए लॉक-इन अवधि पूरी होनी चाहिए, जो 15 साल है।
पीपीएफ पर अर्जित ब्याज पर कोई कर नहीं है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
आपको राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर 6.8 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। (NSC). यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
4. जीवन बीमा
कुछ प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी कर कटौती योग्य होती हैं। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना 5. बेटियों के भविष्य के पोषण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की गई है। यह एक कर-मुक्त योजना है, यानी इसके ब्याज पर कोई कर नहीं है।
ध्यान देंः यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई विशिष्ट वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
आज हम आपको बताएंगे कि आप किन सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई पर कर बचा सकते हैं। तो, आइए सबसे अच्छे विकल्पों पर एक नज़र डालेंः
1) सावधि जमा (FD)
5 साल की अवधि वाली एफडी में, आप आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ ले सकते हैं।
एफडी पर आमतौर पर 7 से 8 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। हालांकि, इस पर अर्जित ब्याज कर योग्य है, लेकिन आप इस पर कर कटौती ले सकते हैं।
2. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)
पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके लिए लॉक-इन अवधि पूरी होनी चाहिए, जो 15 साल है।
पीपीएफ पर अर्जित ब्याज पर कोई कर नहीं है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
आपको राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर 6.8 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। (NSC). यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
4. जीवन बीमा
कुछ प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियाँ भी कर कटौती योग्य होती हैं। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना 5. बेटियों के भविष्य के पोषण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की गई है। यह एक कर-मुक्त योजना है, यानी इसके ब्याज पर कोई कर नहीं है।
ध्यान देंः यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें कोई विशिष्ट वित्तीय सलाह नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।