Income Tax Alert! 31 मई से पहले करवा लें ये काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान, जाने
ITR Filing 2024: अगर आप करदाता हैं तो यह खबर आपके काम की है। आयकर विभाग ने 31 मई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर भारी नुकसान हो सकता है. आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर करदाताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया है. आयकर नियमों के मुताबिक, अगर करदाता का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे दोगुना टीडीएस देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 24 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र के अनुसार, कई करदाता जिनके पैन निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें टीडीएस कटौती में डिफ़ॉल्ट की सूचना मिली है। ऐसे में कटौती और वसूली उच्च दर से नहीं हो पा रही है. इसीलिए ऐसे मामलों में विवरण की मांग की जाती है. सीबीडीटी ने कहा कि जिन खातों में 31 मार्च, 2024 तक लेनदेन किए गए थे, उनमें 31 मई, 2024 तक आधार और पैन को लिंक करने पर उच्च दर से टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो क्या होगा?
आयकर विभाग ने पैन धारकों को चेतावनी दी है कि यदि कोई करदाता 31 मई 2024 तक पैन, आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में करदाता को उन पैन कार्डों पर अतिरिक्त दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। इसलिए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।
पैन आधार कैसे लिंक करें?
1. इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2. इसके बाद लिंक सेक्शन पर क्लिक करें और 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
3. यहां पैन, आधार नंबर भी डालें और वैलिडेट विकल्प पर क्लिक करें।
4. इसके बाद अपना नाम, आधार कार्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
5. यहां अपना मोबाइल नंबर, उस पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर 'Validate' बटन पर क्लिक करें।