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Income tax: अगर आपकी कमाई 60 हजार पर महीने है तो भी आप टेक्स के दायरे में नहीं, नई कर प्रणाली बदलने से कैसे होगा आपको लाभ।

Income tax: अगर आपकी कमाई 60 हजार पर महीने है तो भी आप टेक्स के दायरे में नहीं, नई कर प्रणाली बदलने से कैसे होगा आपको लाभ।
 
Income tax

Income tax: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घोषणा करने के बाद अगर किसी व्यक्ति का मासिक आय 64500 रुपए के लगभग है तो उसे नई कर प्रणाली में किसी प्रकार का आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है। इस बजट से पहले सालाना इनकम 750000 रुपए तक रहने पर ही कर दाता को टेक्स देने से राहत मिलती थी ।


वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है की नई दरों के अमल में आने से देश के करीब चार करोड़ करदाताओं को आयकर के मध में 17500 का लाभ होगा।


वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50000 रुपए की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000रु कर दिया है। अब नई कर प्रणाली के तहत 3 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा जाएगा। हालांकि 7 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे पहले जानिए इस बार टैक्स दरों में क्या बदलाव किया गया है।

बजट में तय की गई आयकर की नई दरें 

3 लाख तक अब टैक्स 0% लगेगा।
3 से 7 लाख तक अब 5% टैक्स लगेगा। 
7 से 10 लाख तक अब 10% टैक्स लगेगा। 

10 से 12 लाख तक अब 15% टैक्स लगेगा। 

12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। 

15 लाख से ऊपर अब 30% टैक्स लगेगा। 

कितने रुपए की मासिक आमदनी पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है और अब 17500 का लाभ किन करदाताओं को मिलेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए ऐलान के बाद अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75000 तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 घटाने के बाद उसकी आमदनी अब 7 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। ऐसे में करदाता को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000  के लगभग है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई कर चुकाने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 750000 तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी। 

जाने 7 लाख की आमदनी तक क्यों नहीं चुकाना होता है कर।

नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री है। परंतु 7 लाख तक इनकम वाले को भी टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट धारा 87a के अनुसार किसी व्यक्ति की टैक्स बेल इनकम 7 लाख रुपए होने पर उसे टैक्स में छूट दी जाएगी और उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

8.50 लाख रुपए के सालाना आमदनी पर आयकर का गणित

अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 850000 सालाना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75000 घटाने के बाद व्यक्ति की आमदनी 775000 रह जाती है नई कर प्रणाली के अनुसार उसे आयकर के रूप में 27500रु कर चुकाना पड़ेगा ।
पहले की दरों के आधार पर व्यक्ति की सालाना आमदनी 800000रु मानी जाती तो ऐसे में उसे पुरानी दरों के हिसाब से35000 रुपए कर के रूप में चुकाने होते। इस प्रकार वित्त मंत्री के साले बदलने के ऐलान के बाद अब करता था को 7500 की बचत होगी। 

स्टैंडर्ड डिडक्शन मध में कटौती का लाभ भारतीय प्रणाली में केवल नौकरी पैसा करदाताओं को ही दिया जाता है इसके अलावा करदाताओं को आयकर के साथ चार प्रतिशत सेस के रूप में भी चुकाने पड़ेंगे