Income tax: जुलाई महीने के अंदर-अंदर भरे रिटर्न, मिलेंगे अनेक लाभ, जाने क्या-क्या लाभ मिलने वाला है इस महीने में रिटर्न भरने पर।
Income tax: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है इस टाइम तक रिटर्न नहीं बढ़ने पर जुर्माना समेत कई तरह का आपको नुकसान होने वाला है।
करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2023 24 या आकलन वर्ष 2024 25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। इस टाइम तक रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना समेत की तरह की नुकसान उठाने पड़ सकते हैं हालांकि अगर आप 31 जुलाई से पहले आइटीआर भर देते हैं तो जल्द रिफंड मिलने समेत कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं।
समय से पहले आईटीआर दाखिल करने से आपको सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी एकत्रित करने के लिए प्राप्त समय मिलता है।
इससे आपके इस में सटीकता सुनिश्चित होगी और गलतियां होने की आशंका कम होगी।
इन जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड पैन कार्ड फॉर्म 16 सैलरी स्लिप बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाण पत्र कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीद आदि शामिल होते हैं।
रिटर्न दाखिल करना प्रक्रिया का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसके बाद आपको इसे सत्यापित भी करना पड़ता है। मौजूदा कर कानून के हिसाब से आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना होता है।
जल्द रिटर्न भरने से इसे सत्यापित करने और कोई गलती होने पर उसे सुधारने का पर्याप्त समय मिल जाता है।
31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
बिना देरी के आयकर रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है इसका तात्पर्य यह है कि 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न भरने से करदाताओं को उनका बकाया रिफंड जल्दी मिल जाता है।
नियत तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और जांच शुरू कर सकता है।