India H1

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में करें निवेश टैक्स छूट के साथ मिल रहा है ब्याज का अच्छा ऑफर। 

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में करें निवेश टैक्स छूट के साथ मिल रहा है ब्याज का अच्छा ऑफर। 
 
पोस्ट ऑफिस

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में बिना रिस्क के फिक्स इंटरेस्ट के साथ टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन होता है इसमें आपके पैसे 5 साल के लिए लाॅक इन रहते हैं।

इसी समय में आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में भी निवेश करा सकते हैं। जिसमें टैक्स छूट के साथ-साथ सालाना 7.7% का ब्याज ऑफर किया जाता है यहां हम आपके पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अलावा यह भी बता रहे हैं कि देश के अन्य बैंक 5 साल की टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर कितना ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

पोस्ट ऑफिस एनएससी में निवेश पर 7.7% सालाना ब्याज मिलता है। 
इसमें ब्याज का कैलकुलेशन साल के आधार पर होता है लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही ग्राहक को मिलती है।
एनएससी अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 1000 निवेश करने होते हैं। 
इस अकाउंट को किसी भी नाबालिग के नाम पर और 3 वयस्को के नाम पर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।

इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष तक का होता है इससे पहले आप  स्कीम से बाहर नहीं आ सकते हैं।

एनएससी में जमा राशि पर इनकम टैक्स के क्षेत्र 80c के तहत टैक्स में छूट मिलती है। 

एनएससी में कितनी भी पेमेंट निवेश कर सकते हैं इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 

5 वर्ष की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट पर कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है 

एसबीआई बैंक टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.50% ब्याज दे रहा है।

पीएनबी बैंक पांच साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.5 0% ब्याज दे रहा है। 

आईसीआइसीआइ बैंक 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.00% ब्याज दे रहा है।

एचडीएफसी बैंक 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.20% ब्याज दे रहा है। 

एक्सिस बैंक 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.00% ब्याज दे रहा है 

आइ आइ बी बैंक 5 साल के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.25% ब्याज दे रहा है।


इस फिक्स्ड डिपॉजिट  सेविंग में 5 साल की मैच्योरिटी होती है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80c के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं आसान भाषा में इसे ऐसे समझे आप सेक्शन 80c के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख तक कम कर सकते हैं।