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 ITR Filing 2024: याद रखना! आयकर रिटर्न भरने की ये है आखिरी तारीख, जाने डिटेल्स 
 

कैलेंडर में आईटीआर की तारीखें अंकित कर लें और समय पर सबमिट कर दें....
 
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ITR Filing Deadline: देश के सभी आयकर दाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करना बहुत जरूरी है। देश की प्रगति के लिए उनकी न्यूनतम जिम्मेदारी भी. समय पर आईटीआर जमा करने के कई फायदे हैं। इसे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीखों को याद रखना महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं डिटेल्स..

फ़ायदे..
आईटीआर दाखिल करने की तारीखें आयकर के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती हैं। ये हर साल एक ही प्रकार के होते हैं. ये तारीखें सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती रहती हैं। समय सीमा के भीतर आईटीआर जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। समय पर आवेदन जमा करने से जुर्माने से बचने के अलावा कई फायदे हैं। आपको विभिन्न कर लाभ और रिफंड मिलेंगे। इसलिए कैलेंडर में आईटीआर की तारीखें अंकित कर लें और समय पर सबमिट कर दें।

ये नियत तारीखें हैं.
- व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संघों (एओपी), व्यक्तियों के निकायों (बीओआई) के पास इस साल 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय है।
- फर्मों, वन पर्सन कंपनियों (VPCs), लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs), प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करनी होगी.
- ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल 30 नवंबर तक पूरा किया जाना चाहिए।
- संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
- 31 जुलाई तक आईटीआर का भुगतान नहीं करने पर लेट आईटीआर 31 दिसंबर तक जमा करना होगा।

देश की प्रगति में योगदान दें..
देश की प्रगति में इनकम टैक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। इससे कमाया गया पैसा कर्मचारियों के वेतन, कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं, रक्षा क्षेत्र आदि पर खर्च किया जाता है। सभी आयकर दाताओं को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा। आईटीआर उस वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कर योग्य आय दिखाता है। जिसमें करदाता अपनी आय, दावा की गई कटौती, छूट और भुगतान किए गए करों के बारे में बताते हैं। करदाताओं के लिए लगभग नौ प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध हैं।