ITR Filing 2024: टैक्स भरने के बाद करें ये काम, मिलेगा जल्दी Refund!
Income Tax Refund: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो यह खबर आपके काम आएगी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में टैक्स स्लैब के तहत आने वाले सभी करदाताओं को समय पर आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से आपको न सिर्फ समय पर रिफंड मिलेगा बल्कि इसकी अंतिम प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अगर आप जल्दी रिफंड चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग के दौरान कुछ काम करने होंगे।
यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है यदि करदाता समय पर अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें ई-फाइलिंग के बाद ई-सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा। आपको समय पर रिफंड नहीं मिल पाता.
कब करें ई-वेरिफिकेशन?
आईटीआर फाइल करते ही आपको ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन आयकर विभाग के मुताबिक.. ई-वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए आपके पास 120 दिन हैं। इस बिंदु पर आप सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. यदि आप रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर ई-सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा और आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के जरिए ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऐसे पूरी करें ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया!
- इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें।
- आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- ई-फ़ाइल मेनू पर क्लिक करें और ई-सत्यापन विकल्प चुनें।
- फिर अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष चुनें, आईटीआर रसीद नंबर दर्ज करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- फिर उस ई-सत्यापन मोड का चयन करें जिसे आप चुनना चाहते हैं।
- डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) जैसे किसी भी तरीके से ई-सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें।
- एक बार ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी में एक संदेश दिखाई देगा।