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ITR Refund: ITR भरने के बाद नहीं आया रिफंड? अपनाएं ये तरीका बन जाएगा काम

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Income Tax Return Refund: एक तरफ देश की सरकार 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है. इस बार लोगों को टैक्स में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अब जब आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि रिफंड अभी तक नहीं आया है तो इसका कारण क्या है। समस्या को कुछ तरीकों से हल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि देश में ज्यादातर लोग अपना आयकर आईटीआर तिथि से पहले अपने वेतन से अग्रिम कर, टीडीएस या टीसीएस के रूप में आयकर विभाग को जमा कर देते हैं?

अगर आपका आईटीआर फाइल हो गया है लेकिन आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। यहां जानिए इसकी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी। आयकर विभाग करदाताओं को उनके आईटीआर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के बाद ही रिफंड जारी करता है। इसलिए सबसे पहले जांच लें कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई किया है या नहीं। भले ही आपने अपना आईटीआर सत्यापित कर लिया हो, लेकिन यदि आपका रिफंड नहीं आया है तो आप अपना रिफंड अनुरोध फिर से जारी कर सकते हैं।

रिफंड का अनुरोध कैसे करें?
- इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें।
- इसके बाद आपको 'रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट' पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद उस रिकॉर्ड को चुनें जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना है।
- इसके बाद आपको अपना बैंक खाता चुनना होगा जिसमें आप रिफंड चाहते हैं।
- इसके बाद आपको 'प्रोसीड टू वेरिफिकेशन' पर क्लिक करना होगा।
- आप आधार ओटीपी, ईबीसी या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको 'जारी रखें' पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको सफलता का मैसेज मिलेगा. इसके साथ ही ट्रांजेक्शन आईडी भी आती है।