खाद-बीज लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया और नई शर्तें जानें
Business News: खाद-बीज का लाइसेंस प्राप्त करना अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से और भी सरल हो गया है। कृषि विभाग ने इस प्रक्रिया को डिजिटलीकृत कर दिया है ताकि किसानों और व्यवसायियों को सुविधाजनक तरीके से लाइसेंस प्राप्त हो सके। इस लेख में हम खाद-बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया और नई शैक्षणिक शर्तों के बारे में विस्तार से जानेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले, अपने आधार कार्ड को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें।
आवेदन फॉर्म भरें: यूनिफेट पोर्टल (upagriculture.com) पर जाकर जनहित गारंटी पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अटैच करें: सभी जरूरी कागजात को स्कैन करके फॉर्म के साथ अटैच करें।
हार्ड कॉपी जमा करें: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट लें और एक सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें।
फीस
खाद बिक्री रिटेल लाइसेंस ₹1250
होलसेल लाइसेंस ₹2250
बिक्री लाइसेंस ₹1000
लाइसेंस नवीनीकरण ₹500
नई शैक्षणिक शर्तें
अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है।
इस क्षेत्र में काम करने के लिए एग्रीकल्चर में बीएससी या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होना आवश्यक है।
विभागीय जानकारी
जिला कृषि अधिकारी, आवेश कुमार सिंह ने बताया कि अब किसानों को खाद या बीज संबंधित लाइसेंस लेने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से यह प्रक्रिया आसान हो गई है। अगर आवेदन के दौरान किसी दस्तावेज़ में कमी या त्रुटि होती है, तो आवेदक को सुधार का समय दिया जाता है और उसके बाद एक महीने के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
खाद-बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब और भी सुविधाजनक हो गई है। नई शैक्षणिक शर्तों और आसान प्रक्रिया के साथ, यह लाइसेंस प्राप्त करना अब पहले से कहीं अधिक सहज हो गया है। यदि आप खाद-बीज की दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।