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Warranty Rules: TV, AC की वारंटी को लेकर आ रहे हैं नए नियम, देखें क्या होगा इससे फ़ायदा 

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New Warranty Rules: अगर आप फ्रिज, टीवी, एसी समेत घरेलू उपयोग के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी को लेकर असमंजस में हैं तो यह खबर आपके काम आएगी। दरअसल सरकार इन चीजों की वारंटी के लिए नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है. वारंटी की तारीखों को लेकर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने नियमों को सरल बनाकर वारंटी की तारीख बदलने का सुझाव दिया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की वारंटी अवधि खरीद की तारीख के बजाय स्थापना के दिन से शुरू होनी चाहिए। मंत्रालय ने कंपनियों से इस संबंध में 15 दिन के भीतर अपना फीडबैक देने को कहा है।

वारंटी अवधि कब प्रारंभ होती है?
मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भी कंपनियों के साथ बैठक की। उपभोक्ता मामलों की सचिव सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा, बॉश जैसी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यह मुद्दा उठा कि कंपनियां उपभोक्ता के घर पर इंस्टॉलेशन के बाद भी खरीदारी की तारीख से वारंटी अवधि मानती हैं। वारंटी अवधि की गणना उपकरण का उपयोग शुरू करने के दिन से की जानी चाहिए क्योंकि इसका उपयोग केवल स्थापना के बाद ही किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। आयरन प्रेस, माइक्रोवेव आदि जैसे उपकरण हैं जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपभोक्ता इन्हें खरीदकर उपयोग करने लगते हैं। लेकिन एसी या फ्रिज जैसे उपकरणों को इंस्टालेशन की आवश्यकता होती है। ऐसे में एसी, रेफ्रिजरेटर की वारंटी अवधि इसकी स्थापना से शुरू होनी चाहिए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कहता है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(9) उपभोक्ताओं को वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक, कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार देती है।