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Income tax: एक वित्तीय वर्ष में अब 10 लाख से अधिक कमाई वाले नागरिकों को नहीं देना पड़ेगा 30% टैक्स, सरकार दे सकती है यह बड़ा तौहफा

Income tax: एक वित्तीय वर्ष में अब 10 लाख से अधिक कमाई वाले नागरिकों को नहीं देना पड़ेगा 30% टैक्स, सरकार दे सकती है यह बड़ा तौहफा
 
Income tax

Income tax: अगर आपकी कमाई एक वित्तीय वर्ष में 10 लख रुपए से अधिक है तो आपके लिए यह खबर अहम साबित हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के तहत 10 लाख से अधिक कमाई वाले नागरिकों को सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है।

आपको बता दें कि सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में 10 लाख से ज्यादा कमाई वाले नागरिकों को बड़ा तोहफा दे सकती है।
सरकार 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय पर नागरिकों को लगने वाले टैक्स में 30% की कमी कर सकती है।

पुरानी कर प्रणाली 2.5 लाख आय पर नहीं लगता टैक्स

देश के अंदर पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत ढाई लाख आय पर नागरिकों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है।
इसके अलावा अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख रुपये तक है तो आपको 5% की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा।

वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक है तो आपको 20 % की दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा।

अगर आपकी सालाना आय 10 लाख से अधिक है तो 30% की दर से टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार माना जा रहा है कि इस बार टैक्स स्लैब में सरकार बदलाव कर 10 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले नागरिकों को लगने वाले 30% इनकम टैक्स से राहत मिल सकती है।

 टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 18 लाख से अधिक आय वालों को नहीं देना पड़ेगा 30% टैक्स

आपको बता दें कि बैंक बाजार के नए टैक्स स्लैब का प्रस्ताव के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 18 लाख रुपये से अधिक है तो उसे 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

वर्तमान में टैक्स व्यवस्था के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय पर नागरिकों को 30% का टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार द्वारा बजट में टैक्स स्लैब में यह बदलाव होता है तो 18 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 30% तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया सरकार के फैसले पर निर्भर रहेगी।