शेयर बाजार से कमाई पर देना होगा अब ज्यादा टेक्स, कैपिटल गैन टैक्स में हुआ बदलाव।
स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से कमाई पर अब अधिक टैक्स देना होगा। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री से शार्ट टर्म (एक साल के भीतर) में होने वाले कैपिटल गेन पर अब 15 की जगह 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं लांग टर्म (एक साल से अधिक) में बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर 10 की जगह 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
इससे शेयर बाजार के खुदरा निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स में इस बदलाव से सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने की उम्मीद है। अब तक 16 करोड़ से अधिक डिमैट अकाउंट खुल चुके हैं। सरकार का कहना है कि उसने कैपिटल गेन की टैक्स दर का सरलीकरण किया है, क्योंकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बिक्री या प्रापर्टी की बिक्री पर जो 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगता।
था, उसे घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में सूचीबद्ध कंपनियों के म्यूचुअल फंड से होने वाले सालाना 1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। गैर सूचीबद्ध या अन्य संपदा को दो साल के बाद बेचने पर उसे लांग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।
लांग टर्म में रियल एस्टेट की बिक्री पर अभी 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि शेयर बाजार से कमाई पर जो टैक्स वसूला गया, उनमें 88 प्रतिशत टैक्स देने वालों की सालाना कमाई 15 लाख से अधिक थी।