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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

RBI: प्रत्येक जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से केवल पांच लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसका जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 
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भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।

केवल पांच लाख रुपये तक पाने का हकदार

खबरों के मुताबिक परिसमापन के तहत हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से केवल पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 99.51 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इसका जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सहकारी बैंकों की समीक्षा करता रहता है। कोई बड़ी खामी पाए जाने के बाद आरबीआई इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इससे पहले भी कुछ बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके बैंक लाइसेंस रद्द किए गए हैं।