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बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर RBI ने ₹1.27 करोड़ का जुर्माना लगाया, जानिए कारण 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर ₹1,27,20,000 का जुर्माना लगाया है। यह पेनल्टी बैंक द्वारा लोन सिस्टम, साइबर सुरक्षा, और केवाईसी (KYC) नियमों के उल्लंघन के चलते लगाई गई है। आइए जानते हैं इस मामले के प्रमुख बिंदु और इसके संभावित प्रभाव।
 
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RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर ₹1,27,20,000 का जुर्माना लगाया है। यह पेनल्टी बैंक द्वारा लोन सिस्टम, साइबर सुरक्षा, और केवाईसी (KYC) नियमों के उल्लंघन के चलते लगाई गई है। आइए जानते हैं इस मामले के प्रमुख बिंदु और इसके संभावित प्रभाव।

 बैंक ने कुछ उधार लेने वालों के मामले में वर्किंग कैपिटल लिमिट के तहत मंजूर फंड को न्यूनतम बकाया कर्ज का तय प्रतिशत पूरा करने में असफल रहा। बैंक सभी डिलिवरी चैनल के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में विफल रहा है।

बैंक ने ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आईडेंटिफिकेशन कोड (UCIC) जारी करने की जगह मल्टीपल कस्टमर आईडेंटिफिकेशन कोड जारी कर दिए, जिससे केवाईसी प्रक्रिया में खामियां आईं। बैंक ने कुछ छोटे खातों में ऑपरेशन की इजाजत दी, जो रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे।
 
आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति और मई 2023 तक की सूचना प्रौद्योगिकी का गहन एग्जामिनेशन किया। इसके बाद, सुपरवाइजरी जांच के दौरान बैंक द्वारा आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में कमी पाई गई, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी किया।
 
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह पेनल्टी बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी ट्रांजैक्शन या तय एग्रीमेंट की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यह जुर्माना केवल रेगुलेटरी अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है, और इसका उद्देश्य बैंक को सुधार की दिशा में प्रेरित करना है।
 
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना बैंकों के लिए एक चेतावनी है कि वे रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में कोई ढिलाई न बरतें। इस पेनल्टी से बैंकिंग सेक्टर में सुधार और ग्राहकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।