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वरिष्ठ नागरिकों की लगी लॉटरी! अब घर बैठे मिलेंगे ₹10250, चेक करें कैलकुलेशन

 
वरिष्ठ नागरिकों की लगी लॉटरी!

Post Office Scheme 2024: जीवन भर मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करने का एक मकसद यह भी होता है कि बुढ़ापा अच्छे से गुजरे. बुढ़ापे में पैसों की कमी न हो. इसके लिए समय रहते एक अच्छी निवेश योजना बनाना जरूरी है. इसके तहत मेहनत से कमाए गए पैसे को सही जगह निवेश करना चाहिए, जहां निवेश की रकम सुरक्षित रहे और अच्छे रिटर्न की भी गारंटी मिले. इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की बचत योजना सबसे अच्छी है. क्योंकि यहां स्कीम में गारंटीड रिटर्न मिलता है. साथ ही निवेश भी सुरक्षित रहता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास स्कीम है, जिसका नाम सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) है.

क्या स्कीम पर मिलती है टैक्स छूट?

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेशकों को एक निश्चित आय मिलती है. हर तिमाही ब्याज की रकम खाते में आती है. खास बात यह है कि इस स्कीम में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट भी दी जाती है. हालांकि स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा.

अगर रिटर्न का आंकड़ा 50,000 रुपये से ज्यादा है तो ब्याज पर टीडीएस लगता है. निवेशक SCSS में एकमुश्त 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जो 5 साल में मैच्योर होता है। 1 जनवरी 2024 तक, इस योजना में निवेश राशि पर 8.2% प्रति वर्ष का ब्याज दिया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस SCSS कैलकुलेशन 2024

कुल निवेश: 5 लाख रुपये
वार्षिक ब्याज दर: 8.2%
परिपक्वता अवधि: 5 वर्ष
परिपक्वता राशि: 7,05,000 रुपये
कुल ब्याज आय: 2,05,000 रुपये
मासिक आय: 10,250 रुपये

समय से पहले निकासी का नियम क्या है?

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में, निवेशक निवेश की तारीख के बाद कभी भी योजना को बंद कर सकता है। अगले 1 साल तक, निवेश राशि को बिना किसी जुर्माने के मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। 1 से 2 साल के भीतर राशि निकालने पर कुल मूलधन का 1.5% चार्ज किया जाएगा। कुल मूलधन का 1% 2 से 5 साल की अवधि के लिए लिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक योजना पर ब्याज दरें

पोस्ट ऑफिस SCSS पर सालाना 8.2 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। इन दरों में आखिरी बार 1 जनवरी 2024 को बदलाव किया गया था। आपको बता दें कि इस योजना पर मिलने वाला ब्याज तिमाही आधार पर बदलता है, जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर होता है। अगर निवेशक ने फॉर्म 15G/15H भरा है, तो ब्याज राशि पर TDS नहीं लगता है।