EPFO Update: सात करोड़ सब्सक्राइबर्स अब नहीं उठा पाएंगे फायदा, EPFO ने तत्काल प्रभाव से बंद की यह सुविधा
निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 अग्रिम सुविधा को बंद करने की घोषणा की है।
Jun 14, 2024, 13:56 IST
EPFO Update: निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 अग्रिम सुविधा को बंद करने की घोषणा की है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम की सुविधा दी गई थी। इसके बाद, महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए 31 मई, 2021 से एक और अग्रिम की अनुमति दी गई थी।
ईपीएफ खातों से पैसे निकालने के प्रावधान की घोषणा पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई थी (PMGKY). जून 2021 में, श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ खातों से दूसरा गैर-वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले ईपीएफ सदस्यों के लिए केवल एक बार की अग्रिम सुविधा थी।
ईपीएफओ ने 12 जून, 2024 को जारी एक परिपत्र में इस सुविधा को बंद करने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि अब कोविड-19 महामारी नहीं है, इसलिए इसने तत्काल प्रभाव से अग्रिम सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय छूट प्राप्त न्यासों पर भी लागू होगा। ईपीएफ खाते के लिए निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के मूल वेतन पर 12% की कटौती की जाती है। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में भी जमा करती है।
ईपीएफ खातों से पैसे निकालने के प्रावधान की घोषणा पहली बार मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई थी (PMGKY). जून 2021 में, श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कि ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ खातों से दूसरा गैर-वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले ईपीएफ सदस्यों के लिए केवल एक बार की अग्रिम सुविधा थी।
EPFO अपने सदस्यों को तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या EPF खाते में उपलब्ध राशि का 75%, जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य निकासी की अनुमति देता है। हालांकि, सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवास, विवाह और शिक्षा से संबंधित अग्रिम दावों के लिए ईपीएफओ ने स्वतः निपटान लागू किया है।
कोविड एडवांस सुविधा कोविड अग्रिम के रूप में, ईपीएफ ग्राहक तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या खाते में शेष राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, गैर-वापसी योग्य निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सदस्य या नियोक्ता को कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।
कोविड एडवांस सुविधा कोविड अग्रिम के रूप में, ईपीएफ ग्राहक तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या खाते में शेष राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, गैर-वापसी योग्य निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सदस्य या नियोक्ता को कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।
यदि कोई कर्मचारी, उसके माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चे कोविड के कारण बीमार हो जाते हैं, तो सदस्य के पास पैसे निकालने की सुविधा थी। इस प्रकार की ईपीएफ निकासी में कोई लॉक-इन अवधि या न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं थी। आंकड़ों के अनुसार, कुल 2.2 करोड़ ग्राहकों ने कोरोना एडवांस सुविधा का लाभ उठाया, जो ईपीएफओ के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई से अधिक है।
यह सुविधा 2020-21 में शुरू की गई थी और तीन साल तक बनी रही। इस अवधि के दौरान पीएफ ग्राहकों ने कोरोना अग्रिम के रूप में 48,075.75 करोड़ रुपये निकाले। यह जानकारी ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मसौदे में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ ने 2020-21 में 17,106.17 करोड़ रुपये वितरित किए, जिससे 69.2 लाख ग्राहक लाभान्वित हुए। 2021-22 में, 91.6 लाख ग्राहकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और 19,126.29 लाख करोड़ रुपये निकाले।