सेविंग पर टैक्स छूट लिमिट पहले थी 1.5 लाख रुपए तक अब बढ़ा दी गई है 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर को मिलने वाला है इसका फायदा।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की फिक्स डिपाजिट, नेशनल पेंशन सिस्टम, EPF,PPF और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी योजनाओं में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती थी पहले।
यह इनकम टैक्स एक्ट के क्षेत्र 80c के तहत आता है। इस बार के बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए तक करने वाली है। यानी आप इस टैक्स को बचाने के लिए 3 लाख तक का किसी भी योजना में निवेश कर सकते हैं इससे 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को लाभ मिलने वाला है.
80C में टैक्स पर छूट कैसे मिलती है।
आप मान लीजिए की आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए तक है। ऐसे में आपको इस रकम पर इनकम टैक्स भरना होगा। पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक 10 लाख रुपए पर 1लाख12हजार500 टैक्स बनेगा।
लेकिन आप सेक्सन 80c के तहत 1.5 लाख रुपए का किसी भी योजना में निवेश कर देते हैं तो आपको 10 लाख की बजाय 8.5 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा। अगर आप निवेश करते हैं तो 30 हजार रुपए तक टैक्स की बचत होगी इस टैक्स से छूट का फायदा तभी मिलता है जब आप पुरानी टैक्स रेजीम के हिसाब से टैक्स भरते हैं तो।
अब यह घोषणा होने के क्या है कारण जाने।
1. सबसे पहला कारण यह है कि 80c में 3 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है.
2. सीए इंस्टीट्यूट बीते कई सालों से इसे बढ़ाने की डिमांड कर रहा है बजट से पहले परी ट्रांसलेशन मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीए इंस्टीट्यूट ने 80c के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाने का सुझाव दिया था.
3. Accountants के अनुसार पिछले 10 सालों से 80c के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आम लोगों को राहत देने और बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार 80c में मिलने वाली छूट को अब बढ़ाने वाली है।