TDS - 20 लाख से ज्यादा पैसा निकालने पर कितना लगता है चार्ज , जाने काम की बाते
Case withdrawal rules - केंद्र सरकार ने नगद निकासी पर एक लिमिट बनाई हुई है जिसमें आप 20 लाख नगद राशि के रूप में एक वित्तीय वर्ष में निकाल सकते हैं। 20 लख रुपए से ज्यादा नगद निकासी पर 2% टीडीएस लगता है इसके अलावा एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 5% टीडीएस चार्ज के रूप में ग्राहक को लगाते हैं।
वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू होकर 31 मार्च के बीच का होता है आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए कि आप किसी भी बैंक से एक पैन कार्ड के ऊपर जितने भी बैंकों में आपके खाते हैं यदि आप उन अकाउंट से एक वित्तीय वर्ष के अंदर 20 लाख सिर्फ से ज्यादा नगद निकासी करते हैं तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे।
TDS RULES हैं क्या
नगद निकासी अधिनियम धारा 194N के अंतर्गत TDS (टैक्स डिडक्सन एट सोर्स) 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैंक में जमा पैसे पर किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता । पर हम आपको आज बता रहे है की कैश विड्रोल की लिमिट केंद्र सरकार ने तय कर रखी है ।
जिसमें यदि आप इत्र फिर नहीं करते तो एक वित्त वर्ष के अंदर 20 लाख से ज्यादा नगद निकलने पर 2% टीडीएस चार्ज लगता है यदि आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको एक करोड़ तक किसी प्रकार का टीडीएस नहीं देना पड़ेगा इसके लिए आपको बैंक के अंदर लेटेस्ट 3 साल की आईटीआर जमा करवानी होगी । और कैश विड्रोल लिमिट को ज्यादा करवानी होगी।