India H1

बजट 2024 में रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत।

बजट 2024 में रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रॉपर्टी मालिकों को सरकार ने दी बड़ी राहत।
 
property TAX

property tax:बजट, 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ हटाए जाने के बाद से निराश प्रापर्टी मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव किया है। अगर इस संशोधन पर संसद में मुहर लग जाती है तो करदाताओं को रियल एस्टेट संपत्ति पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) के आकलन का विकल्प मिलेगा।

प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति को अगर प्रापर्टी मालिक बेचता है तो वह इस बजट में लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था या इंडेक्शन बाली पुरानी व्यवस्था में किसी एक को चुन सकता है। इस बार बजट में प्रापर्टी की बिक्री पर लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत टैक्स की पुरानी इंडेक्सेशन वाली व्यवस्था को खत्म करके एलटीसीजी पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लागू करने का एलान किया।

गया था। पुरानी व्यवस्था में इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को संशोधन के साथ वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगी। बजट में वित्त मंत्री के एलान के बाद प्रापर्टी बेचने से लाभ कमाने वाले घर मालिकों को पूरे लाभ पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ता है न कि मुद्रास्फीति समायोजित लाभ पर।

इंडेक्सेशन का उपयोग किसी निवेश के खरीद मूल्य को उस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के लिए किया जाता है। पहले, इंडेक्सेशन लाभ से घर मालिकों को प्रापर्टी का लागत आधार बढ़ाने की अनुमति मिलती थी जिससे शुद्ध लाभ व संबंधित कर देनदारी कम हो जाती थी।