सुबह सुबह इन कर्मचारियों के खुल गए भाग, मिलेगा Old Pension Scheme का लाभ, जानिए पूरी डिटेल
राज्य सरकार ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन किया था
Apr 25, 2024, 08:32 IST
OLD Pension Scheme: राज्य में 6100 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया था। राज्य सरकार ने केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने 3 मार्च, 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें नई पेंशन योजना में शामिल अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर, 2005 से लागू की गई थी।
राज्य सरकार ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन किया था और 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद कार्यभार संभाला था। पुरानी पेंशन का विकल्प देने की समय सीमा 15 फरवरी, 2024 तक तय की गई थी। इस आशय की अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आनंद वर्धन ने जारी की है।
6100 से अधिक श्रमिकों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ मंत्रिमंडल ने इस संबंध में 30 अक्टूबर, 2023 को निर्णय लिया था। यह बताया गया कि विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 6100 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में प्रतिस्थापित कर्मियों के मामलों को उनके नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।
पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आदेश जारी होने की तारीख से उनका नई पेंशन योजना खाता बंद हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने 3 मार्च, 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें नई पेंशन योजना में शामिल अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। उत्तराखंड में नई पेंशन योजना 1 अक्टूबर, 2005 से लागू की गई थी।
राज्य सरकार ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन किया था और 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद कार्यभार संभाला था। पुरानी पेंशन का विकल्प देने की समय सीमा 15 फरवरी, 2024 तक तय की गई थी। इस आशय की अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आनंद वर्धन ने जारी की है।
6100 से अधिक श्रमिकों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ मंत्रिमंडल ने इस संबंध में 30 अक्टूबर, 2023 को निर्णय लिया था। यह बताया गया कि विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 6100 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में प्रतिस्थापित कर्मियों के मामलों को उनके नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।
पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आदेश जारी होने की तारीख से उनका नई पेंशन योजना खाता बंद हो जाएगा।