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कोरोना काल में ही मिल रही थी यह छुट अब बंद हो चुकी है EPF से पैसा निकालने का बदला नियम

कोरोना काल में ही मिल रही थी यह छुट अब बंद हो चुकी है EPF से पैसा निकालने का बदला नियम
 
EPFO

EPFO के लगभग 7 करोड़ सब्सक्राइब के लिए जरूरी सूचना यह है कि कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है कोरोना काल में करोड़ों सब्सक्राइबर्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कों के लिए यह जरूरी खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को बंद करने की घोषणा कर दी है।
कोरोना काल की पहली लहर के टाइम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों को नॉन रिफंडेबल एडवांस की सुविधा दी गई थी। इसके तुरंत बाद दूसरी  लहर को नजर में रखते हुए 31 में 2021 से एक और एडवांस की अनुमति दे दी गई थी ईपीएफओ ने 12 जून 2024 को जारी किए गए सर्कुलर में इस सुविधा को बंद करने की घोषणा की गई है। 

ईपीएफओ संगठन का कहना है कि अब कोविड-19 महामारी नहीं रह गई है इसलिए  तत्काल प्रभाव से एडवांस फैसिलिटी को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

यह फैसला छूट प्राप्त टेस्टों पर भी लागू कर दिया गया है निजी क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अकाउंट के लिए की जाती है साथ  कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में से पैसे निकालने का प्रावधान सबसे पहले मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से घोषित किया गया था। जून 2021 में श्रम मंत्रालय ने घोषणा की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अपने इपीएफ अकाउंट से दूसरा नॉन रिफंडेबल एडवांस्ड प्राप्त कर सकते हैं इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए केवल एक टाइम एडवांस की सुविधा दी गई थी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ईपीएफ खाते में उपलब्ध राशि का 75% जो भी कम हो, नॉन रिफंडेबल विड्रोल की अनुमति देता है 
इसमें यह है कि ईपीएफओ सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं मकान विवाह और शिक्षा से संबंधित एडवांस्ड क्लेम के लिए epfo ने ऑटो पेमेंट सेटलमेंट भी लागू कर दिया है।

कॉविड एडवांस के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर क्या अकाउंट में सेंस राशि का 75% तक जो भी काम हो नॉन रिफंडेबल विड्रोल कर सकते थे इसके लिए सदस्य या एंपलॉयर को कोई भी किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य में कोविद के कारण बीमार हो जाता है तो सदस्य को पैसा निकालने की सुविधा थी इस प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निकासी में कोई लोक- इन आवधि न्यूनतम सेवा आवश्यक नहीं थी।