Savings Account में पैसा नहीं ऐसे मार खा जाते है लोग, भूलकर भी न करें ये काम वरना Income Tax विभाग के रडार पर आ जाएंगे आप
Savings Account Rule: डिजिटल लेनदेन नहीं हो सकता है। भारत में बैंक खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक बैंक खाते हैं। बचत खाते में आपका पैसा भी सुरक्षित है और बैंक समय-समय पर इस जमा पर ब्याज भी देता है। नियमों के अनुसार, शून्य शेष खाते को छोड़कर, अन्य सभी खातों में न्यूनतम शेष राशि रखना आवश्यक है
Jul 17, 2024, 11:43 IST
Saving Acount: आज के समय में बैंक में बचत खाता हर किसी के लिए जरूरी है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है, इसलिए इसके बिना डिजिटल लेनदेन नहीं हो सकता है। भारत में बैंक खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक बैंक खाते हैं। बचत खाते में आपका पैसा भी सुरक्षित है और बैंक समय-समय पर इस जमा पर ब्याज भी देता है। नियमों के अनुसार, शून्य शेष खाते को छोड़कर, अन्य सभी खातों में न्यूनतम शेष राशि रखना आवश्यक है, अन्यथा बैंक आपसे जुर्माना वसूलता है। लेकिन बचत खाते में अधिकतम कितनी राशि रखी जा सकती है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में -
क्या आप जानते हैं कि आप अपने खाते में कितना पैसा रख सकते हैं?
नियमों के अनुसार आप किसी भी राशि को अपने बचत खाते में रख सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपके खाते में जमा की गई राशि अधिक है और यह आयकर के दायरे में आती है, तो आपको उस आय का स्रोत बताना होगा। इसके अलावा, बैंक शाखा में जाकर नकद जमा करने और नकद निकालने की एक सीमा है। लेकिन चेक या ऑनलाइन के माध्यम से आप बचत खाते में 1 रुपये से लेकर हजारों, लाख, करोड़ रुपये तक कुछ भी जमा कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, यदि आप किसी बैंक में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको उसके साथ पैन नंबर देना होगा। वहीं, आप एक दिन में एक लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से अपने खाते में नकदी जमा नहीं करते हैं तो यह सीमा 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये जमा कर सकता है। यह सीमा उन करदाताओं के लिए है जिनके कुल मिलाकर एक या अधिक खाते हैं।
आयकर विभाग 10 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर नजर रख रहा है।
यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। ऐसे में व्यक्ति को इस आय का स्रोत बताना होगा। यदि व्यक्ति स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो वह आयकर विभाग के रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आय के स्रोत का खुलासा नहीं करता है, तो जमा राशि पर 60 प्रतिशत कर, 25 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर लगाया जा सकता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं कर सकते। यदि आपके पास इस आय का प्रमाण है तो आप नकद जमा कर सकते हैं। हालांकि, लाभ के दृष्टिकोण से, उस राशि को एफडी में बदलना या इसे किसी अन्य स्थान पर निवेश करना बेहतर है जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है।
क्या आप जानते हैं कि आप अपने खाते में कितना पैसा रख सकते हैं?
नियमों के अनुसार आप किसी भी राशि को अपने बचत खाते में रख सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आपके खाते में जमा की गई राशि अधिक है और यह आयकर के दायरे में आती है, तो आपको उस आय का स्रोत बताना होगा। इसके अलावा, बैंक शाखा में जाकर नकद जमा करने और नकद निकालने की एक सीमा है। लेकिन चेक या ऑनलाइन के माध्यम से आप बचत खाते में 1 रुपये से लेकर हजारों, लाख, करोड़ रुपये तक कुछ भी जमा कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, यदि आप किसी बैंक में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको उसके साथ पैन नंबर देना होगा। वहीं, आप एक दिन में एक लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से अपने खाते में नकदी जमा नहीं करते हैं तो यह सीमा 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये जमा कर सकता है। यह सीमा उन करदाताओं के लिए है जिनके कुल मिलाकर एक या अधिक खाते हैं।
आयकर विभाग 10 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि पर नजर रख रहा है।
यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। ऐसे में व्यक्ति को इस आय का स्रोत बताना होगा। यदि व्यक्ति स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो वह आयकर विभाग के रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आय के स्रोत का खुलासा नहीं करता है, तो जमा राशि पर 60 प्रतिशत कर, 25 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर लगाया जा सकता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं कर सकते। यदि आपके पास इस आय का प्रमाण है तो आप नकद जमा कर सकते हैं। हालांकि, लाभ के दृष्टिकोण से, उस राशि को एफडी में बदलना या इसे किसी अन्य स्थान पर निवेश करना बेहतर है जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है।