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आईटीआर वेरिफाई करने की आज आखिरी तारीख, जानिए देरी के परिणाम और ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया 

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, और अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। आज 30 अगस्त ITR वेरिफाई करने की अंतिम तारीख है। अगर आपने अभी तक अपना ITR वेरिफाई नहीं किया है, तो आज ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें वरना आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
 
ITR Filing

ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, और अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। आज 30 अगस्त ITR वेरिफाई करने की अंतिम तारीख है। अगर आपने अभी तक अपना ITR वेरिफाई नहीं किया है, तो आज ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें वरना आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

ITR वेरिफाई न करने के परिणाम

ITR वेरिफाई न करने पर आपको सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1000 रुपये होगा। देरी से वेरिफिकेशन पर आपको सेक्शन 234A के तहत न चुकाए गए टैक्स अमाउंट पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज देना होगा।

ITR वेरिफाई करने के तरीके

आधार से OTP: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट से EVC: प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के जरिए EVC जनरेट कर सकते हैं।
डीमैट अकाउंट से EVC: प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के जरिए EVC प्राप्त कर सकते हैं।
ATM से EVC: ATM से भी EVC प्राप्त कर सकते हैं।
नेटबैंकिंग: नेटबैंकिंग के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
DSC: डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से वेरिफाई कर सकते हैं।

ITR ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया

ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
होम पेज पर "e-Verify Return" पर क्लिक करें।
PAN नंबर, असेसमेंट ईयर, और ITR अकनॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें।
OTP प्राप्त करें और दर्ज करें।
ई-वेरिफिकेशन के लिए उपरोक्त तरीकों में से कोई एक चुनें और वेरिफाई करें।

देरी के कारण कंडोनेशन की रिक्वेस्ट

अगर 30 दिनों से अधिक देरी हो चुकी है, तो वेरिफिकेशन के दौरान आपको कंडोनेशन डिले रिक्वेस्ट डालनी होगी और देरी का कारण बताना होगा।