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क्या ATM से निकल गए फटे-पुराने नोट? तो टेंशन नहीं, मिनटों में बदलेगा बैंक

फटे नोट बदलने को मना नहीं कर सकता बैंक 
 
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ATM Notes: जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो अक्सर आपको फटे या पुराने नोट मिलने पर चिंता होती है। लेकिन, बड़े नोट और छोटे नोट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से एक्सचेंज करके नया नोट प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग इस बात को जाने बिना ही तनाव में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपको एटीएम से ऐसे नोट मिलें तो क्या करें। खास बात ये है कि.. बैंक आपको इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं। अब तक, टीवी विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई है। अब एटीएम से निकले फटे नोटों को चिपकाने और चोरी-छिपे चलाने के बजाय आरबीआई के नियमों के मुताबिक उन्हें बदल कर नए नोट लिए जा सकेंगे।

नोट बदलना आसान:
अगर आपको एटीएम से ऐसे नोट मिले तो घबराएं नहीं। आप इन्हें आसानी से नए नोटों से बदल सकते हैं। आरबीआई के नियमों में साफ कहा गया है कि एटीएम से ऐसे नोट मिलने पर बैंकों को उन्हें स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बैंकों में जाकर नोट बदलने की प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता बल्कि कुछ ही मिनटों में इसे पूरा किया जा सकता है। इसकी विधि भी बहुत सरल है. सबसे पहले आपको इन फटे हुए नोटों को उस बैंक में ले जाना होगा जहां एटीएम मशीन निकली थी। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. उसमें आपको निकासी की तारीख, निकासी का समय और उस एटीएम का नाम बताना होगा जिससे आपने पैसे निकाले हैं। इसके साथ ही एटीएम से निकली पर्ची की कॉपी भी लगानी होगी. यदि आपने कोई पर्ची जारी नहीं की है तो आप मोबाइल पर प्राप्त लेनदेन का विवरण दे सकते हैं।

RBI Rules:
अप्रैल 2017 में, आरबीआई ने अपने एक दिशानिर्देश में कहा था कि कोई भी बैंक फटे हुए नोटों या पूरी तरह से अप्रचलित प्रतीत होने वाले नोटों को बदलने से इनकार नहीं करेगा। सभी बैंक हर शाखा में ऐसे नोटों को बदल सकते हैं और नए नोट प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक भी समय-समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है. आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या निजी क्षेत्र की चेस्ट ब्रांच में आरबीआई के इश्यू ऑफिस में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। यदि आपके पास कटे-फटे या पूरी तरह से अप्रचलित नोट हैं और उनका नंबर पैनल बरकरार है, तो रु. 10 से अधिक मूल्य वर्ग के नोट बदले जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है। इन नोटों की कुल अधिकतम कीमत 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.