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Government News: ये खबर सुन ख़ुशी से नाचने लगेगी महिलाएं! केंद्र सरकार ने कर दिया ये बड़ा काम

सरकार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देश में करदाताओं को विभिन्न प्रकार के कर लाभ प्रदान करती है।
 
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Goverment News: सरकार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देश में करदाताओं को विभिन्न प्रकार के कर लाभ प्रदान करती है। और कर प्रणाली में दी जाने वाली अधिकांश छूट और लाभ सभी को समान रूप से दिए जाते हैं।
 वेतनभोगी आय के अलावा, व्यावसायिक आय पर विभिन्न प्रकार की कर छूट भी उपलब्ध हैं। महिला उद्यमी भी विभिन्न कर लाभों का लाभ उठा सकती हैं। हम यहां इसी तरह की कर छूट के बारे में बात कर रहे हैं।
हालांकि महिला उद्यमियों को कोई विशेष कर छूट नहीं मिलती है, लेकिन नियमित कर लाभों से कई कटौती का दावा किया जा सकता है। धारा 80 सी के तहत, सकल आय, व्यावसायिक ऋण, बीमा पॉलिसी प्रीमियम या संपत्ति की खरीद आदि पर कटौती का दावा किया जा सकता है।
धारा 80सीः
 सेक्शन 80सी के तहत महिला कारोबारियों को सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए वह पोस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, ईएलएसएस और 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर सकती हैं।
 धारा के तहत, यदि आप अपने लिए, अपने बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो आपको उस पर कर छूट मिलती है। यदि आपने जीवन बीमा पॉलिसी का दावा किया है और उस पर बीमा राशि और बोनस प्राप्त किया है, तो आपको उस पर भी कर छूट मिल रही है। कर सकते हैं।

यदि आप अपने लिए, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चे के लिए उच्च शिक्षा ऋण ले रहे हैं, तो इसकी मासिक किस्त (ईएमआई) को भी कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो इसकी किस्त सालाना 2 लाख रुपये तक हो सकती है। बचाया जा सकता है।