आईटीआर फाइल करने से जल्दी मिलता है लोन सालाना इनकम कम होने पर भी भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जाने इसके क्या-क्या मिलेंगे लाभ

साल 2023 24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम होती है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और उन्हें आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है।
हम आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं आते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको कई प्रकार के फायदे होते हैं आईटीआर फाइल करने से किसी भी प्रकार का लोन मिलने में आसानी होती है इसके अलावा यह वीजा के लिए भी जरूरी माना जाता है हम आपको आईटीआर फाइल करने के कई किफायती फायदे के बारे में बता रहे हैं।
1. आइटीआर आपकी इनकम का एक प्रकार से प्रूफ होता है. इसे सभी बैंक और एनबीएफसी इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार भी करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का बैंक लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार आईटी आर भी मांगता है अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से लोन आसानी से मिल सकता है। आप किसी भी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाओं का भी आसानी से लाभ उठा सकते हैं।2. अगर आपको किसी बाहर देश में जाना है तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का आइटीआर मांगते हैं आइटीआर के जरिए यह चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आने वाला है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है।
3 अगर आपकी आमदनी से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करा दिया गया है तो आप ITR फाइल किए बिना उसे वापस नहीं पा सकते, भले ही आपकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हो।
आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना जरूरी है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका असेस्मेंट करता है। आपका अगर रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
4. ITR रसीद एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आती है काम
ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है।
5 .घाटे को कैरी फॉरवर्ड करना रहता है आसान अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको घाटा होता है तो घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कराने के लिए निर्धारित समय सीमा में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, क्योंकि अगले साल आपको अगर कैपिटल गेन होता है तो यह घाटा इस फायदे से एडजस्ट होगा और आपको लाभ पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।