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Property Tax: इस दिन तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 15% छूट! जानें जल्दी

Property Tax: इस दिन तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 15% छूट! जानें जल्दी
 
Property Tax

Property Tax: नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। 


सरकार द्वारा दिए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी का डाटा देखना होगा और उसे स्वयं प्रमाणित करना होगा।

स्वयं प्रमाणित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर लॉग इन करें और प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी का डाटा सर्च करें और प्रत्येक कॉलम में दिखाई गई जानकारी देखें।

यदि जानकारी सही है तो हां पर क्लिक करें और स्व-प्रमाणीकरण के लिए सबमिट करें। इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनाकर आप अपनी प्रॉपर्टी का डाटा स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं और ब्याज माफी व 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग-अलग स्थानों पर समाधान शिविरों का आयोजन कर रहा है।

शनिवार 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजकुमार शर्मा हॉल, हाउस नंबर-624 सेक्टर-52 और गोपाल नगर स्थित निरवाणा कंट्री में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 


समाधान शिविरों में मौके पर ही संपत्ति का डेटा स्वयं प्रमाणित करने, डेटा सुधार के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराने और ब्याज माफी व छूट का लाभ उठाकर संपत्ति कर का भुगतान करने की सुविधा होगी। उन्होंने संपत्ति मालिकों से अपील की कि वे अपने यहां आयोजित समाधान शिविरों में जाएं और सरकार द्वारा दिए जा रहे सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।