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हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बन रहे कक्षा के कमरों पर करना होगा शपथ पत्र दायर, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बन रहे कक्षा के कमरों पर करना होगा शपथ पत्र दायर, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
 
हरियाणा के सरकारी स्कूलों

हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में बन रहे कक्षा के कमरों पर अब शपथ पत्र दायर कर कितने समय में कमरे बनेंगे यह जानकारी देनी होगी। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा के कमरों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं पर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। 
स्कूली बच्चों की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप रापड़िया ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सिर्फ कागजों में हैं, हकीकत में नहीं हैं। 


इस पर जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की खंडपीठ ने मूलभूत सुविधाओं खासकर शौचालयों और पेयजल पर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए। अदालत के अंतरिम आदेश में लिखा है, 'जितेंद्र कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला का दिनांक 19.07.2024 का अतिरिक्त हलफनामा आज न्यायालय में दाखिल किया गया। इसकी एक प्रति याचिकाकताओं के वकील को उपलब्ध करा दी गई है। 


राज्य अधिवक्ता ने सूचित किया है कि बुनियादी ढांचे का कार्य विकास के अग्रिम चरण में है और 8240 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता के विरुद्ध, 751 कक्षा कक्षों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और 1082 कक्षा कक्षों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है, जबकि 1917 कक्षा कमरों के संबंध में कार्य स्वीकृत किए गए हैं और वे निविदा प्रक्रिया में हैं। 


राज्य अधिवक्ता से उन मूलभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में भी पूछा गया, जिनके प्रदान किए जाने का दावा किया गया है और क्या स्कूलों में प्रदान की गई प्रणाली श्रव्य है और शौचालय (लड़के और लड़कियां) कार्यात्मक हैं या नहीं। उन्होंने इस पर एक विशिष्ट प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई 06.08.2024 तक स्थगित। स्कूलों में उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य
स्थितियों के संबंध में विशेष रूप से हलफनामा दायर किया जाए।'