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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय! गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। जस्टिस सुभाश विद्यार्थी की एकल पीठ ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
 
Gayatri Prajapati

Gayatri Prajapati: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। जस्टिस सुभाश विद्यार्थी की एकल पीठ ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा कि गायत्री प्रजापति ने अब तक इस केस में आधा से अधिक समय जेल में बिताया है। मुख्य केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जिसमें अभी भी विवेचना जारी है। यदि विवेचना के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, तो विचारण अदालत में चल रही कार्यवाही का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

 ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने लखनऊ में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। विचारण कोर्ट के सामने आठ में से छह गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, और विचारण समाप्त होने के कगार पर है।

गायत्री प्रजापति को मिली जमानत उनके लिए राहत की बात है, लेकिन अन्य मामलों के कारण वे अभी जेल में रहेंगे। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि न्यायालय विवेचना के महत्व को मानता है और न्याय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। आगे की प्रक्रिया में क्या परिणाम निकलता है, यह देखना होगा।