Birth Certificate: सैनी सरकार का बड़ा ऐलान, अब इस उम्र को पार कर चुके बच्चे भी दर्ज करवा सकेंगे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम
Haryana news: लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। 15 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता बिना किसी परेशानी के पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार द्वारा जारी नियम ने जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम लिखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अधिकतम रु। 30 का भुगतान पंजीकरण शुल्क के रूप में किया जा सकता है। इ
Jul 16, 2024, 14:30 IST
Birth Certificate: हरियाणा में 15 वर्ष की आयु को पार कर चुके बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने नियमों में ढील देने के लिए इस साल के अंत तक का समय दिया है। इससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। 15 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता बिना किसी परेशानी के पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार द्वारा जारी नियम ने जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में नाम लिखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अधिकतम रु। 30 का भुगतान पंजीकरण शुल्क के रूप में किया जा सकता है। इससे पहले, जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में केवल 15 वर्ष तक की आयु दर्ज की जा सकती थी।
जिन छात्रों ने जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज नहीं कराया था, उन्हें अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जन्म प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जिसकी हर जगह आवश्यकता होती है। आज लोग जन्म प्रमाण पत्र से इसलिए वाकिफ हैं क्योंकि बच्चों का आधार कार्ड बनाना जरूरी था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। माता-पिता ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। न केवल राज्य सरकार, बल्कि नाम और उम्र आवेदन या पासपोर्ट आवेदन आदि में जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में।
कई अभिभावकों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके नाम अभी भी जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हैं। हिसार नगर निगम की जन्म और मृत्यु शाखा के रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज कराने के लिए जन्म से केवल 15 साल बाद ही आवेदन किया जा सकता है। अब 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
जिन छात्रों ने जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज नहीं कराया था, उन्हें अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जन्म प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जिसकी हर जगह आवश्यकता होती है। आज लोग जन्म प्रमाण पत्र से इसलिए वाकिफ हैं क्योंकि बच्चों का आधार कार्ड बनाना जरूरी था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। माता-पिता ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। न केवल राज्य सरकार, बल्कि नाम और उम्र आवेदन या पासपोर्ट आवेदन आदि में जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में।
कई अभिभावकों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके नाम अभी भी जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हैं। हिसार नगर निगम की जन्म और मृत्यु शाखा के रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज कराने के लिए जन्म से केवल 15 साल बाद ही आवेदन किया जा सकता है। अब 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
- बर्थ सर्टिफिकेट
- बच्चे के स्कूल का डॉक्यूमेंट, जिसमें माता-पिता के नाम हो और बच्चे की उम्र लिखी हो
- बच्चे का 0 से 5 साल की उम्र तक का आधार कार्ड
- पेरेंट्स का आईडी प्रूफ