Election Commission: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मिलेगी अब ये सहायता, देखें
Election Commission News: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के परिवार, सुरक्षा कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के तहत 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
चुनाव में ड्यूटी के दौरान आतंकवादी घटना, गोलीबारी या अन्य हिंसक घटना के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 30 लाख रुपये की यह सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान किसी अन्य कारण से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
असामाजिक तत्वों के हमले से अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी के शरीर या आंखों के किसी भी हिस्से में दृष्टि चली जाती है, तो परिवार को 7.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली अनुग्रह राशि से अलग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। किसी भी अप्रिय घटना की तारीख से 10 दिनों के भीतर अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
यह सुविधा स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक उपचार, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस आदि के लिए भी उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण केंद्र में, चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रेषण और प्राप्त करने वाले केंद्र। कर्मचारियों को कल्याण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सभी जिला चुनाव अधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेंगे। चुनाव की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक की अवधि को चुनाव कर्तव्य की अवधि माना जाएगा।