Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! इन लोगों को देगी 80 हजार रुपए, जल्दी उठाए फायदा
सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ शर्तों के तहत, वह अपने घर की मरम्मत करवा सकता है सबसे पहले, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए और भाई हरियाणा का निवासी होना चाहिए और वह अपने घर में रहना चाहिए और उसका घर मरम्मत की स्थिति में होना चाहिए तभी सरकार उसकी मदद कर पाएगी।
Jul 19, 2024, 14:02 IST
Haryana News: हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिनसे गरीब परिवारों को लाभ होता है ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है जिसमें गरीब परिवारों को उनके घरों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये दिए जाते हैं, इसे डॉ. भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना कहा जाता है।
पिछले साल तक हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों के लिए लेना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब इसका लाभ 180000 रुपये से कम वेतन वाले सभी बीपीएल परिवारों को देने का बड़ा फैसला लिया है इस संदर्भ में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब यह राशि बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है पहले यह राशि केवल ₹50,000 थी।
सरकारी अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर नवनिर्माण योजना के तहत अब अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवार और बीपीएल परिवार के लोग भी इसे ले सकेंगे।
और सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ शर्तों के तहत, वह अपने घर की मरम्मत करवा सकता है सबसे पहले, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए और भाई हरियाणा का निवासी होना चाहिए और वह अपने घर में रहना चाहिए और उसका घर मरम्मत की स्थिति में होना चाहिए तभी सरकार उसकी मदद कर पाएगी।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए। उम्मीदवार का पारिवारिक आईडी विवरण राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एसबीसी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसमें आधार कार्ड, बिजली बिल और घर की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेज शामिल होने चाहिए।
पिछले साल तक हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों के लिए लेना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब इसका लाभ 180000 रुपये से कम वेतन वाले सभी बीपीएल परिवारों को देने का बड़ा फैसला लिया है इस संदर्भ में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब यह राशि बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है पहले यह राशि केवल ₹50,000 थी।
सरकारी अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार की डॉ. भीमराव अंबेडकर नवनिर्माण योजना के तहत अब अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के सभी उम्मीदवार और बीपीएल परिवार के लोग भी इसे ले सकेंगे।
और सरकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ शर्तों के तहत, वह अपने घर की मरम्मत करवा सकता है सबसे पहले, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए और भाई हरियाणा का निवासी होना चाहिए और वह अपने घर में रहना चाहिए और उसका घर मरम्मत की स्थिति में होना चाहिए तभी सरकार उसकी मदद कर पाएगी।
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए। उम्मीदवार का पारिवारिक आईडी विवरण राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एसबीसी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसमें आधार कार्ड, बिजली बिल और घर की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेज शामिल होने चाहिए।