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हरियाणा Family ID को लेकर आई बड़ी खबर, अब बदल सकेंगे परिवार पहचान पत्र (PPP) मे परिवार का मुखिया

Haryana news: परिवार के मुखिया को परिवार के पहचान पत्र में बदला जा सकता है। पारिवारिक पहचान पत्र में संबंधों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की त्रुटि को भी तुरंत ठीक किया जाएगा।
 
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indiah1, Haryana news: हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। अब परिवार के पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम बदलने का विकल्प भी शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आपको किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको हरियाणा परिवार आईडेंटिटी कार्ड के पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच कर ऑनलाइन अनुरोध पंजीकृत करना होगा।

अब नए विकल्प के तहत परिवार के मुखिया को परिवार के पहचान पत्र में बदला जा सकता है। पारिवारिक पहचान पत्र में संबंधों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की त्रुटि को भी तुरंत ठीक किया जाएगा। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों को सामान्य सेवा केंद्र पर एक ऑनलाइन अनुरोध जमा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे


पहली बार परिवार के मुखिया को बदलने और गलत संबंधों को सुधारने का विकल्प परिवार के पहचान पत्र में खोला गया है। अब तक परिवार के पहचान पत्र में केवल परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को मुखिया के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अब परिवार में दादा या पिता का नाम शामिल होने पर भी बेटा या पोता भी मुखिया बन पाएगा या महिला को भी मुखिया बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन बीपीएल परिवारों के नाम ऋण लेने के लिए आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करने के कारण सूची से हटा दिए गए थे, वे अब तीन साल के बजाय एक साल के बाद फिर से अपनी पारिवारिक आय को संशोधित या कम कर सकेंगे।

भिवानी जिले में 3,24,579 परिवारों के 12,49,175 सदस्यों का डाटा हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट किया गया है। मानव सूचना एवं संसाधन विभाग में अब पारिवारिक पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम बदलने का विकल्प भी शुरू कर दिया गया है। इसमें कोई भी परिवार अपनी पसंद का मुखिया चुन सकता है और उसका नाम दर्ज करा सकता है।

इसके लिए आपको किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको हरियाणा परिवार आईडेंटिटी कार्ड के पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच कर ऑनलाइन अनुरोध पंजीकृत करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया को उसकी पारिवारिक आईडी में बदल दिया जाएगा। इसी तरह, यदि किसी परिवार के पारिवारिक पहचान पत्र में सदस्यों के संबंधों को गलत तरीके से दर्ज किया जाता है, तो उन्हें भी ठीक किया जा सकता है।

आईटीआर दाखिल करने वाले भी एक साल के बाद आय को संशोधित कर सकेंगे, कई परिवारों के नाम बीपीएल सूची से केवल इसलिए हटा दिए गए हैं क्योंकि वे बैंक से ऋण लेने के लिए आयकर विभाग से आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। इससे पहले, आईटीआर दाखिल करने वाले परिवार तीन साल तक अपनी आय में संशोधन नहीं करा सकते थे, लेकिन अब एक साल के बाद, आईटीआर दाखिल करने वाले परिवार भी अपनी पारिवारिक आय में संशोधन करा सकेंगे।

अधिकारी के अनुसार, परिवार के पहचान पत्र में पहली बार सिर का नाम बदलने का विकल्प दिया गया है। जबकि पहली बार परिवार के सदस्यों के संबंधों में हुई गलती को सुधारने का विकल्प भी खोला गया है। आर. टी. आई. दाखिल करने वाले बी. पी. एल. परिवार अब एक साल के बाद आय में संशोधन कर सकेंगे। पहले तीन वर्षों तक ऐसे परिवार आय में संशोधन नहीं करा सके। ये नए विकल्प देने से हजारों पारिवारिक पहचान पत्रों की गलतियों को ठीक किया जाएगा और परिवार के सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। - खुशवंत सिंह, जिला समन्वयक, मानव सूचना एवं संसाधन विभाग, भिवानी