Budget 2024: बजट में इनको मिली बड़ी राहत ! अब इतनी सैलरी तक कोई टेक्स नहीं लगेगा
Budjet 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अपने बजट भाषण में नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. पहले यह कटौती 50,000 रुपये थी.
नई कर व्यवस्था के तहत निम्नलिखित टैक्स स्लैब लागू होंगे
3 लाख रुपये तक: कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये: 5% टैक्स
7 से 10 लाख रुपये: 10% टैक्स
10 से 12 लाख रुपये: 15% टैक्स
12 से 15 लाख रुपये: 20% टैक्स
15 लाख रुपये से अधिक: 30% टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
पुरानी कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए लागू होगा।
पारिवारिक पेंशन और अन्य कटौती
पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती: 25,000 रुपये (पहले 15,000 रुपये थी)
धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती: 10% से बढ़ाकर 14%
कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG): 12% (पहले 2.50%)
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG): 20%
शेयर बाजार पर असर
कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। इन नए नियमों से निवेशकों को राहत मिलने की संभावना है, लेकिन शेयर बाजार पर प्रभाव साफ देखा जा रहा है।
वित्त मंत्री की इन घोषणाओं से न्यू टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं को निश्चित रूप से लाभ होगा। नई स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा और टैक्स स्लैब में बदलाव से करदाताओं को अधिक राहत मिलेगी। निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स के बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं, जो बाजार के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।