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हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 220 वकीलों की डिग्रीयां निकली नकली

लाइसेंस हुए रद्द, वकालत करने पर भी लगी रोक 
 
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Haryana News: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बार काउंसिल में पंजीकृत 220 वकीलों के पास फर्जी शैक्षणिक डिग्री पाई गई है। फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

इतना ही नहीं, नामांकन सूची से उनके नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में वे वैध डिग्री के साथ भी कानून का अभ्यास न कर सकें। बार काउंसिल द्वारा गठित एक समिति ने कई अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी सिफारिश की है।

पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ बार काउंसिल ने 'द सर्टिफिकेट एंड पैलेस ऑफ प्रैक्टिस " (Verification Rules 2015) के तहत प्रशासनिक समिति हरियाणा का गठन किया था. इस समिति ने पंजीकृत अधिवक्ताओं के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच की। जाँच के दौरान 220 अधिवक्ताओं की डिग्री नकली पाई गई।

जिन अधिवक्ताओं की डिग्री नकली पाई गई थी, उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन अधिकांश तथाकथित अधिवक्ता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। कुछ लोगों ने समिति से सिफारिश करते समय नामों को पंजीकरण सूची से हटाने का आग्रह किया।

ऐसे सौ से अधिक तथाकथित अधिवक्ताओं के नाम पंजीकरण सूची से हटा दिए गए हैं। अन्य लोगों को भी सुनवाई का एक और मौका दिया गया है। यदि सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी शैक्षणिक डिग्री का प्रमाण दिया, अन्यथा उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और उनके नाम पंजीकरण सूची से हटा दिए जाएंगे।

फर्जी डिग्री वाले अधिवक्ताओं के फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए गए हैं। लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और नाम नामांकन सूची से हटा दिए गए हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सभी फर्जी डिग्री धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। जिन लोगों ने नकली डिग्री प्राप्त की है, वे भविष्य में वैध डिग्री के आधार पर भी अभ्यास नहीं कर पाएंगे।

विजेंदर अहलावत, अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ ने बताया कि, 220 अधिवक्ताओं की डिग्री नकली पाई गई। 100 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोई भी इसे साबित नहीं कर सका। लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पाँच साल तक वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के प्रमाणपत्रों की भी जांच की जाएगी।