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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली इन शर्तों पर अंतरिम जमानत

देखें कोर्ट ने क्या रखीं हैं शर्तें 
 
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Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौ बार समन भेजे जाने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

कोर्ट ने ये रखीं हैं शर्तें:
- अरविंद केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा और 2 जून को जेल लौटना होगा।
- 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।
- केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।
- उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी लेने जितना जरूरी न हो।
- केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
- वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर पाएंगे और मामले से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज नहीं देख पाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल के लिए की ये टिप्पणियां:
- अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
- उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वे समाज के लिए खतरा हैं। 
- लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक समग्र और उदार दृष्टिकोण उपयुक्त है। 
- केजरीवाल डेढ़ साल तक बाहर रहे। उन्हें पहले या बाद में (ईडी द्वारा) गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।