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हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार को कोर्ट से मिली राहत 

FIR में आगे की कार्रवाई
 
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Karnal: करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया।

हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज प्राथमिकी और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत में बुद्धिराजा के वकील ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर देंगे।  इस आश्वासन के बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी।

शुक्रवार को दिव्यांशु बुधिराजा पंचकूला की अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। 

अदालत के आदेश पर बुद्धिराजा के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में 3 जनवरी, 2024 को आईपीसी की धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान वह अदालत में मौजूद नहीं थे।