Employees Dress Code: हरियाणा में कर्मचारियों के लिए कल से लागू होगा ड्रेस कोड, नहीं पहन सकेंगे जींस, T-Shirtऔर Denim Skirt
indiah1, Haryana के अस्पतालों में ड्रेस कोड कल यानी1 मार्च। इसके लिए डिजाइनर द्वारा एक डिजाइन तैयार किया गया है। कोड के तहत, पश्चिमी शैली के कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, सहायक उपकरण, मेकअप, लंबे नाखून काम के घंटों के दौरान अस्वीकार्य होंगे। कर्मचारी का नाम और पदनाम नेम प्लेट पर दर्ज किया जाएगा।
अस्पताल के कर्मचारियों के लिए नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नर्सिंग कैडर को छोड़कर संबंधित पदों के प्रशिक्षु नेम प्लेट के साथ सफेद शर्ट और काली पैंट पहन सकते हैं। इस पॉलिसी में ड्रेस कोड दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताहांत, शाम और रात की पाली सहित लागू होगा। कपड़ों को ठीक से फिट होना चाहिए और इतना तंग या ढीला नहीं होना चाहिए कि वे अलग-अलग टूट जाएं।
पीपीपी कर्मचारियों के लिए क्या नियम होंगे?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ ड्यूटी पर रहेंगे। यदि प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में पदनाम की स्थिति छूट जाती है, तो पदनाम पर कर्मचारी द्वारा ड्रेस कोड पहना जाएगा। सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनाम वार पोशाक रंग कोड सुनिश्चित करेंगे।
महिला श्रमिकों को कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है डेनिम स्कर्ट ड्रेस कोड में, जींस, डेनिम स्कर्ट और किसी भी रंग के डेनिम कपड़े को पेशेवर पोशाक नहीं माना जाएगा और उन्हें पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्वेट शर्ट, स्वेटसूट, शॉर्ट्स की भी अनुमति नहीं होगी। स्लैक, कपड़े, स्कर्ट और प्लाजा की भी अनुमति नहीं होगी।
इसी तरह टी-शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पेंट, फिटिंग पेंट, लेदर पेंट, कैप्री, हिप ह्यूगर, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, स्ट्रैपलेस, बैकलेस टॉप, ड्रेस, टॉप, क्रॉप टॉप, कमर से छोटा टॉप, लो नेक लाइन वाला टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज स्नीकर्स, चप्पल आदि। अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक जूतों का सवाल है, नीति के तहत जूते काले, आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए और साफ भी होने चाहिए।