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Punjab: इन दिन बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश  

राजनितिक दलों और मीडिया के लिए भी नोटिस हुआ जारी
 
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Punjab News: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी सार्वजनिक सभा/जुलूस के आयोजन को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के समापन (6.00 p.m.) के लिए निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बिना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित रेडियो-टेलीविजन, सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। धारा 126 और 126ए के अनुसार, प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल पर भी लागू होगा।  

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवार 31 मई और 1 जून को प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की मंजूरी के बाद ही अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं।   

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में कार्यरत मीडियाकर्मियों/मीडिया घरानों से चुनाव आयोग के उक्त निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में सहयोग करने की अपील की है। इसी तरह, पिछले 48 घंटों के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से प्रचार करने आए समर्थकों को भी वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बाहरी लोगों को प्रकाश से बाहर जाना चाहिए, इसलिए पुलिस विभाग को बाहरी लोगों के संभावित प्रवास के स्थान पर पूरी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है।