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Haryana Electricity Bill: हरियाणा सरकार का एलान, बिजली बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं, देखें 

नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा आदेश 
 
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Haryana News: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जो बिजली कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, वे राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने वाली नहीं हैं। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के संबंध में दायर याचिका पर अपना फैसला दिया है। 

बिजली के बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं
एचईआरसी ने 78 लाख 57 हजार 142 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और बिजली के बिलों में कोई वृद्धि नहीं की है। आयोग के निर्णय के अनुसार हरियाणा में बिजली की दरें जस की तस बनी रहेंगी। एच. ई. आर. सी. ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। नया आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। 

8 फरवरी को एक सार्वजनिक सुनवाई हुई:
एचईआरसी के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना, सदस्य (कानून) मुकेश गर्ग ने विस्तृत निर्णय देते हुए विद्युत वितरण निगमों को परिचालन दक्षता में सुधार करने और एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कामर्शियल लास (एटीएंडसी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करें। एचईआरसी ने एआरआर आदेश के संबंध में 8 फरवरी को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी, जिसमें यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन अधिकारियों और जनता की दलीलें सुनी गईं थीं। 

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले जारी एआरआर आदेश:
उसके बाद 9 फरवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक हुई और नए एआरआर आदेश के संबंध में एसएसी सदस्यों के सुझाव दर्ज किए गए। एआरआर आदेश 2024-25 के लिए, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 नवंबर 2023 से पहले एआरआर याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनकी याचिका पर विश्लेषण कार्य चल रहा था। एच. ई. आर. सी. ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अपना ए. आर. आर. आदेश जारी कर दिया है।