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Electricity Bill Rule: बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर! बिजली बिल में नहीं देना होगा MMC, आदेश जारी

 
बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर! बिजली बिल में नहीं देना होगा MMC, आदेश जारी

Electricity Bill Rule: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएमसी नहीं लगाने का फैसला किया है। इस नियम के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ कैटेगरी-1 में आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 115 रुपये न्यूनतम मासिक चार्ज (एमएमसी) देना होगा। यह नियम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में लाया गया था, जिसे अब सीएम सैनी ने लागू कर दिया है।

आपको बता दें कि यह नियम पूर्व सीएम ने 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में गरीब लोगों को राहत देने की घोषणा के दौरान लाया था। जिसे अब चार महीने बाद लागू कर दिया गया है।

लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कहा था कि मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ कैटेगरी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एमएससी को खत्म करने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के गरीब परिवारों को करीब 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसके साथ ही एमएमसी शुल्क समाप्त करने के इस फैसले से राज्य के करीब 9.5 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह नियम अगले बिलिंग चक्र से लागू हो जाएगा और उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2 प्रतिशत से अधिकतम 91 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि घरेलू कनेक्शन और दो किलोवाट तक के लोड पर 115 रुपये प्रति किलोवाट का यह फैसला अगर लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती।

इस नियम को ऐसे समझें

इस योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को केवल खपत की गई बिजली यूनिट का ही भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए पहले अगर एक किलोवाट लोड वाला परिवार एक महीने में 30 यूनिट बिजली खपत करता था तो बिल 115 रुपये आता था, जो अब घटकर 60 रुपये रह जाएगा क्योंकि एमएससी लागू नहीं होगा।

पहले 2 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को एक महीने में 30 यूनिट खपत करने पर 230 रुपये देने पड़ते थे, क्योंकि प्रति किलोवाट लोड पर एमएमसी 115 रुपये थी। नए बिलिंग चक्र के तहत यह बिल घटकर 60 रुपये रह जाएगा, क्योंकि प्रति यूनिट चार्ज 2 रुपये है और इसके साथ कोई एमएमसी चार्ज नहीं लगेगा। राज्य में बिजली का शुल्क शून्य से 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट है और अगर खपत 51 से 100 यूनिट के बीच है तो 2.50 रुपये प्रति यूनिट लिया जाता है। अगर हर महीने बिजली की खपत 101-150 यूनिट के ब्रैकेट में है, तो संचयी शुल्क 2.75 रुपये प्रति यूनिट है, जिसमें शून्य से 150 तक की यूनिट बिलिंग के लिए गिनी जाती हैं।