बिजली उपभोक्ताओं की हो गई मौज, हरियाणा के इन जिलों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा अब समाधान
हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित समस्याओं का अब तुरंत समाधान करेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण आज जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला में यूएचविविएन के मुख्यालय विद्युत सदन इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4 सेक्टर-14 पंचकूला में सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर डेढ़ 01 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित समस्याओं का होगा निपटारा
इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।
इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है। क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।