Haryana Electricity Bill: हरियाणा में 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, 26 तारीख को मिलेगी ये खास सुविधा
Haryana News: हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छा वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। '
Mar 24, 2024, 11:05 IST
Haryana Electricity News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकूला के कॉरपोरेट शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष और सदस्य 26 मार्च को फोरम की कार्यवाही करेंगे। इस दौरान पंचकूला सहित इन 5 जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुना जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छा वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कुल उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पावर कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम विनियमन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में उपभोक्ताओं के गलत बिलों से संबंधित मामले, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, दोषपूर्ण मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों से निपटा जाएगा।
इन 5 जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा
पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकूला की बैठक 18 और 26 मार्च को आयोजित की जाएगी।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया औसत बिजली शुल्क प्रत्येक महीने के लिए दावा किए गए औसत बिजली शुल्क पर आधारित होगा। भुगतान की गई राशि या उसके समकक्ष राशि उपभोक्ता द्वारा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क में, जो भी कम हो, जमा की जाएगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या मंच के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस अदालत या मंच में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छा वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कुल उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पावर कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम विनियमन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों में उपभोक्ताओं के गलत बिलों से संबंधित मामले, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, दोषपूर्ण मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों से निपटा जाएगा।
इन 5 जिलों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा
पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकूला की बैठक 18 और 26 मार्च को आयोजित की जाएगी।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत दर्ज करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया औसत बिजली शुल्क प्रत्येक महीने के लिए दावा किए गए औसत बिजली शुल्क पर आधारित होगा। भुगतान की गई राशि या उसके समकक्ष राशि उपभोक्ता द्वारा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क में, जो भी कम हो, जमा की जाएगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या मंच के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस अदालत या मंच में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।