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Haryana में बिजली डिफॉल्टरों को पूरा बिल भरने पर छूट, राज्य सरकार लाई ये योजना 

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Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए अधिभार माफी योजना-2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को मिल सकता है, जिनके बिजली बिल 31 दिसंबर, 2023 तक देय थे और आज तक लंबित हैं। यह प्लान कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों होम यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

यह जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन पर पूरा अधिभार फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अगले 3 मासिक/द्विमासिक बिलों के साथ मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में जमा कर सकते हैं। एकमुश्त जमा करने पर, ग्राहकों को मूल राशि पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उन्होंने बताया कि अगले 3 मासिक/द्विमासिक बिलों के लिए निर्धारित किश्तों और आवर्ती भुगतान के अनुपात में फ्रीज सरचार्ज को माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तों और अगले 3 मासिक/द्विमासिक बिलों को लगातार जमा नहीं करता है, तो उसका फ्रीज अधिभार बिल में वापस जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा किए गए गलत बिलों को विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का मामला अदालत में लंबित है, वे भी इस योजना को अपना सकते हैं। उन्हें अदालत से अपना मामला वापस लेना होगा।

डिस्कनेक्ट किए गए बिजली कनेक्शन के मामले में, उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर किया जाएगा, बशर्ते डिस्कनेक्ट किया गया कनेक्शन छह महीने से अधिक पुराना न हो। छह महीने से अधिक समय तक कनेक्शन कट जाने के मामले में, आवेदक को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।